
नूरपुर (कांगड़ा)। जेएमआईसी नूरपुर के कोर्ट नं. 2 के न्यायाधीश संदीप सिंह सिहाग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य से गाली गलौज तथा मारपीट करने के 11 आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी आरोपियों को 6 हजार रुपए के जुर्माने तथा 6 महीने कैद की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर 1998 को 12 लोगों के खिलाफ लोधवां के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर दो अध्यापकों गोविंदर तथा रमेश कुमार से मारपीट करने तथा स्कूल के प्रधानाचार्य सत्यभूषण से गाली-गलौज करने पर नूरपुर थाने में मस्तान सिंह निवासी हगवाल, अजीत सिंह निवासी लोधवां, रणधीर सिंह निवासी हगवाल, ब्रिजेश उर्फ नीरु निवासी लोधवां, मंजीत सिंह निवासी लोधवां, राजेश कुमार उर्फ वाला निवासी लोधवां, सुधीर सिंह उर्फ विक्की निवासी लोधवां, तिमर राज निवासी लोधवां, प्रदीप उर्फ बिट्टू निवासी लोधवां, रिपुदमन उर्फ राज निवासी लोधवां, अशोक कुमार निवासी लोधवां, कुलवंत सिंह निवासी लोधवां पर धारा 143, 147, 451, 506, 353, 332 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एलएम शर्मा ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक धारा के तहत 6-6 महीने की जेल तथा 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी के अनुसार 6 धाराएं होने के कारण जुर्माने की राशि हर दोषी के लिए 6 हजार होगी, जबकि सजा प्रत्येक को 6 माह की होगी। एलएम शर्मा ने बताया कि इस मामले के एक आरोपी कुलवंत सिंह की उक्त केस की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
पूर्व मंत्री चौधरी हरदयाल की पत्नी का निधन
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। पूर्व मंत्री स्व. चौधरी हरदयाल की धर्मपत्नी सुशीला चौधरी का मंगलवार को सुजानपुर में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार धर्मशाला के दाड़ी स्थित उनके निवास के समीप बुधवार को किया जाएगा। कांग्रेस नेता सतीश सरोत्री ने उनके निधन पर दुख जताते हुए यह जानकारी दी।
